भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद मप्र में एक लाख से अधिक सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मंगाने के बाद अब सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को  निर्देश जारी किया है कि विभागों में खाली पड़े 80 फीसदी पदों पर नई भर्ती करें। यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साल में एक लाख रिक्त पदों को भरने की जो घोषणा की है, लेकिन इनमें से फ्रेशर्स की भर्ती 80 हजार पदों पर ही की जाएगी। शेष 20 हजार पद पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मचारियों से भरे जाएंगे।
गौरतलब है कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की संख्या करीब 72 हजार है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक लाख पदों में से 20 प्रतिशत पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने के संबंध में सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि शासन के ध्यान गया है कि 20 प्रतिशत आरक्षण किस प्रकार लागू किया जाए। साथ ही नियमित पदों पर भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता नहीं होने पर शेष पदों को किस प्रकार भरा जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि संविदा हेतु आरक्षित 20 प्रतिशत पदों पर होरिजेंटल आरक्षण लागू होता है। अत: पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता नहीं होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के बाद भी कुछ विभागों ने रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजी थी। इसको लेकर जीएडी ने इन विभागों को हर हाल में 12 अक्टूबर तक रिक्त पदों की जानकारी देने के संबंध में निर्देश दिए थे। इन विभागों की ओर से जानकारी भेज दी गई है। रिक्त पदों की संख्या करीब 3 हजार और बढ़ गई है। गौरतलब है कि पूर्व में विभिन्न विभागों की ओर से भेजी गई जानकारी के मुताबिक राज्य संवर्ग के रिक्त पदों की संख्या 1 लाख 1 हजार 958 थी। स्कूली 11 शिक्षा विभाग में राज्य संवर्ग के सबसे ज्यादा 45 हजार 767 पद रिक्त है। अब यह संख्या बढ़कर करीब एक लाख 5 हजार हो गई है।
विभागों से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा में 263565 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 45767 पद रिक्त हैं। इसी तरह स्वास्थ्य में 50431 पदों में से 14313 रिक्त हैं। जनजातीय कार्य में 23394 पदों में से 7780 रिक्त हैं। वन में 17853 पदों में से 2229 रिक्त हैं। पशुपालन में 8378 पदों में से 1794 रिक्त हैं। पंचायत में 7196 पदों में से 2220 रिक्त हैं। जेल में 5544 पदों में सं 575 रिक्त हैं। महिला-बाल विकास में 4789 पदों में से 588 रिक्त हैं। लोक निर्माण में 4627 पदों में से 750 रिक्त हैं। वाणिज्यिक कर में 4021 पदों में से 1311 रिक्त हैं। राजस्व में 4007 पदों में से 968 रिक्त हैं। आयुष में 3839 पदों में से 1290 रिक्त हैं। वित्त में 3346 पदों में से 1133 रिक्त हैं। श्रम में 2494 पदों में से 762 रिक्त हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार का कहना है कि एक लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। जिस वर्ग को जितना आरक्षण निर्धारित है, उतना दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सभी विभागों को संविदा पाट आरक्षित कर्मचारियों को 20 प्रतिशत पद करने के संबंध में पत्र लिखा गया है। विभागों की ओर से कैडर के हिसाब से प्रस्ताव मप्र लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजे जा रहे हैं।  मप्र संविदा कर्मचारी-अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि संविदा कर्मी बीते 5 से 25 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब उन्हें फिर से प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना होगा, जबकि वे पूर्व में परीक्षा, इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद वे इस बात को लेकर परेशान हैं कि वे नए सिलेबस के साथ परीक्षा में युवाओं का मुकाबला कैसे कर पाएंगे, इसलिए परीक्षा की बजाय संविदा कर्मियों को अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर नियमित किया जाए।
मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में 413 संविदा कर्मचारियों के रिक्त पदों को 30 नवंबर तक भरा जाएगा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विभाग के अधिकारियों को संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए समय सीमा दे दी। वही रिक्त नियमित पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा लेने के निर्देश दिए गए हैं। विवाह की मानें तो 6 महीने या उससे अधिक अवधि में खाली पदों पर नगरी प्रशासन विभाग भर्ती करेगा। नगरीय निकायों में कर्मचारियों की कमी से कामकाज प्रभावित हो रहे हैं खासकर तकनीकी काम के लिए कर्मचारी नहीं है। कर्मचारियों की कमी होने के कारण नगर निगम और नगर पालिकाओं में आए दिन समस्याओं का अंबार लगा रहता है। नगरी निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले भी यह बात सामने आई थी जून 2021 में विभाग ने संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया तय करते हुए नियम भी जारी कर दिए थे पर नियुक्ति नहीं हो पाई थी। अब अधिकारियों से कहा गया है कि नगर पालिका संविदा सेवा नियम 2021 के अनुसार तय समय सीमा में संविदा नियुक्ति करें। नगर पालिक निगमों में संविदा के पदों की भर्ती के लिए आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास तथा नगर पालिका परिषद द्वारा नगर परिषद के लिए संयुक्त संचालक नगरी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
नगरी प्रशासन विभाग में संविदा उपयंत्री, अकाउंट एड एक्सपर्ट, फायर बिग्रेड मैनेजर, कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, स्वच्छता सहायक आदि पदों पर नियुक्ति की जाएगी।