बुरहानपुर ।  चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित खकनार थाना क्षेत्र निवासी गोविंद पुत्र नवल सिंह को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सूर्य प्रकाश शर्मा के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने बताया कि दुष्कर्मी को अब शेष जीवन जेल में बिताना होगा। न्यायालय ने उस पर छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि समाज को शर्मसार करने वाली यह घटना 26 अप्रैल 2022 की शाम करीब सात बजे हुई थी। पीड़िता अपने घर के सामने खेल रही थी। तभी पड़ोसी गोविंद उसे खिलाते हुए ले गया और गांव के बाहर खेत में खोटा काम किया। न्यायालय ने प्रकरण में लगातार सुनवाई कर एक साल में ही फैसला सुना दिया।

आजीवन कारावास

विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने बताया कि गोविंद से जब बच्ची के स्वजन ने पूछा तो उसने विवाद शुरू कर दिया और बाद में वहां से भाग गया था। कुछ देर बाद गांव के किशन ने बताया कि पीड़िता कालू के प्लाट में पड़ी है और रो रही है। स्वजन पहुंचे तो हालत देखते हुए उसके साथ दुष्कर्म का अंदेशा हो गया था।

रात में ही उन्होंने खकनार थाने पहुंच कर गोविंद के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। अपराध गंभीर प्रकृति का होने के कारण विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय में तर्क, साक्ष्य और न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए। अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।