परिवहन विभाग की सख्ती: नियम तोड़ने वालों पर अब होगी तगड़ी वसूली
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने परिवहन नियमों को और कड़ा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले यात्री, शैक्षणिक और मालवाहक कमर्शियल वाहनों पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए एमपी मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 की धारा-13 में संशोधन किया गया है। कैबिनेट और विधानसभा दोनों से इसे मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर नियम लागू कर दिए जाएंगे।
धारा-13(1) में संशोधन
पहले एमपी में पंजीकृत वाहन नियम तोड़ते थे तो टैक्स के साथ 4% जुर्माना देना होता था, जो अधिकतम देय कर की दोगुनी राशि तक सीमित था। अब नए प्रावधानों के तहत – एमपी में पंजीकृत वाहनों पर 4% जुर्माना पहले जैसा ही रहेगा। बाहरी राज्यों के वाहनों से अब देय कर का चार गुना जुर्माना वसूला जाएगा।
धारा-13(2) में बदलाव
इस उपधारा में पहले पेनाल्टी की रकम स्पष्ट नहीं थी और सिर्फ ₹200 प्रति सीट मासिक वसूली जाती थी। अब नए नियमों के अनुसार – यात्री और शैक्षणिक वाहनों से टैक्स के अलावा ₹1000 प्रति सीट पेनाल्टी। मालवाहक वाहनों से टैक्स के साथ ₹1000 प्रति टन जुर्माना।
सड़क सुरक्षा और राजस्व पर असर
परिवहन विभाग का कहना है कि इस बदलाव से नियम तोड़ने वालों पर लगाम कसी जाएगी और वाहन मालिकों पर नियम पालन का दबाव बनेगा। नई पेनाल्टी दरें सड़क सुरक्षा बढ़ाने और अवैध संचालन पर रोक लगाने में मददगार साबित होंगी। साथ ही, बाहरी राज्यों के वाहनों पर सख्ती से राज्य की राजस्व आमदनी भी बढ़ेगी।
मंत्री ने झाड़ा पल्ला, बोले—कानून करेगा अपना काम
एडवेंचर लवर्स के लिए खुशखबरी: मंडीप खोल गुफा में एंट्री शुरू
CG Government Update: महतारी वंदन योजना में बड़ा बदलाव, जानें पूरी जानकारी
क्या डूब जाएगा आपका पैसा? Paytm बैंक बंद होने पर सबसे बड़ा सवाल
रातभर चला पुलिस का अभियान, बदमाशों पर कसा शिकंजा
सीता नवमी पर बन रहा खास संयोग, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व
हरि कृपा से चमकेगी किस्मत—मोहिनी एकादशी पर बन रहा है दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग
कॉर्नर या किनारे वाले घर में रहते हैं? जानिए वास्तु के मुताबिक क्या असर पड़ता है