हर थाने में सीसीटीवी जरूरी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे की कमी मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि थानों में सीसीटीवी न होने से निगरानी में मुश्किल हो रही है। कोर्ट इस मामले में 26 सितंबर को फैसला सुनाएगा। बेंच अपने आदेश में पुलिस थानों और जांच एजेंसियों में सीसीटीवी कैमरों को लेकर राज्यों और केंद्र सरकार को भी निर्देश दे सकती है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि यह मुद्दा निगरानी का है। कल को अधिकारी थाने में कैमरे बंद कर सकते हैं। लेकिन हम एक ऐसे नियंत्रण कक्ष के बारे में सोच रहे थे, जिसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप न हो। बेंच ने कहा कि कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पुलिस थानों में पारदर्शिता बनी रहे और मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि पुलिस थानों का भी स्वतंत्र एजेंसी की ओर से निरीक्षण किया जाना चाहिए। हम आईआईटी को शामिल कर ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार कर सकते हैं, जिससे सीसीटीवी फुटेज की निगरानी बिना किसी हस्तक्षेप के की जा सके। दरअसल, 4 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया था, जिसमें राजस्थान में पिछले 8 महीनों में 11 पुलिस कस्टडी मौतें हुईं, जिनमें से 7 सिर्फ उदयपुर डिवीजन में थीं।
राशिफल 02 मई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की दोहरी उपलब्धि
एपस्टीन के प्रोजेक्ट को लेकर नया विवाद, मिडल ईस्ट कनेक्शन सामने आया
मंत्री राजेश अग्रवाल ने ‘सदर साहू पेट्रोलियम’ का किया शुभारंभ
कटनी के डायल-112 हीरोज
उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने बरगी डैम हादसे का किया स्थल निरीक्षण
मुंबई में ड्रग्स पर सबसे बड़ा प्रहार, 1745 करोड़ की कोकीन बरामद
ग्राम किवईबालेंगा से ‘सुशासन तिहार 2026’ का शुभारंभ
अंबिकापुर की साहित्यिक धरोहर ‘उद्गार’ फिर आई प्रकाश में
मुख्यमंत्री डॉ. यादव से पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने की भेंट