छिंदवाड़ा में दवा दुकानों पर सख्ती, कई मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द
सागर : छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद जिले भर में मेडिकल स्टोर की ताबड़तोड़ जांच राजस्व और स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। जिसमें सिघई मेडिकल का लाइसेंस कारण बताओ नोटिस के बाद तीन दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है. वहीं, सिंघल मेडिकल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. कलेक्टर संदीप जी आर ने निर्देश पर जिले के सभी फुटकर व थोक मेडिकल स्टोरों की जांच की जा रही है.
मेडिकल स्टोर्स को कलेक्टर के सख्त निर्देश
एसडीएम अमन मिश्रा ने बताया, '' छिंदवाड़ा जिले में हुई बच्चों की मौत के मामले में तमिलनाडु के औषधी नियंत्रक ने सूचित किया कि Coldrif Cough Syrup, B. No. SR-13, Mfg. Date May 2025, Exp. Date Apr. 2027 Mfg. By M/s Sresan Pharma, Kanchepuram, 602106. का सैंपल टेस्ट रिपोर्ट नं. 04782-D/2025-26 dated 02/10/2025 के तहत एडल्ट्रेटेड यानी मिलावटी पाया गया है.
इसमें जहरीला पदार्थ डाइईथीलीन ग्लाइकोल मिला पाया गया है. इसके उपयोग से बच्चों में गंभीर परिणाम देखे गए हैं. इसलिए दवा का क्रय-विक्रय तत्काल प्रभाव से निषेध किया जाता है.
कोल्ड्रिफ कफ सिरप खरीदने-बेचने पर पाबंदी
दवा पर बैन के साथ ही सागर जिले के औषधी विक्रेताओं और औषधी विक्रेता संघ सागर को निर्देशित किया है कि यदि इस दवा का क्रय विक्रय किया गया है, तो इसकी जानकारी तत्काल कार्यालय खाद्य व औषधी प्रशासन को आवश्यक रूप से भेजें.
दो मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई
कलेक्टर के निर्देश पर जिले भर की मेडिकल स्टोरों की जांच की जा रही है. सीएमएचओ डॉ. ममता तिमोरी और जिला औषधि निरीक्षक सोनम जैन ने बताया, '' जांच के बाद सिंघई मेडिकल में बिना बिल दवाई बेचने और स्टॉक मेंटेन नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी किया गया और आगामी 3 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई. इसी दूसरी मेडिकल स्टोर सिंघल मेडिकल को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया.''
ये कार्रवाई पूरे जिले में लगातार जारी रहेगी. कलेक्टर ने अपील की है कि किसी भी तरह की दवाई खरीदने से पहले डॉक्टर से सलाह लें और सलाह के हिसाब से डॉक्टर के बताए अनुसार दवाई खरीदें. दवा विक्रेताओं से भी अपील की है कि किसी भी स्थिति में बगैर डॉक्टर की पर्ची के दवाओं का बिक्री ना करें और दवाओं का रिकॉर्ड रखें.
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