भोपाल। आमजन की सुरक्षा में तैनात रहने वाली पुलिस के लिए भी शीत ऋतु के लिए विशेष ड्रेस पहनने का नियम है। इसके तहत पुलिस अब अंगोला रंग की शर्ट में नजर आने लगी है। आदेश अनुसार 15 मार्च तक पुलिस की ठंड रहेगी। पुलिस अधिकारी-कर्मचारी इसी शर्ट को पहनने का पालन करेंगे।
दरअसल अंगोला रंग का यह विशेष शर्ट पुलिस को ठंड से बचाव के लिए पहनने का आदेश जारी किया जाता है। पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत 15 नवंबर से ठंड मान ली जाती हैं और इस एक्ट के तहत अगले 4 माह तक यानी 15 मार्च तक पुलिस को अंगोला रंग की शर्ट पहनना होती है। इसके तहत इन दिनों जिले में पुलिस इसी वर्दी में नजर आ रही है। एक्ट के तहत इन चार माह की अवधि में अगर कोई पुलिस कर्मी सामान्य दिनों की वर्दी पहनना चाहता हें तो उनको शर्ट के ऊपर का स्वेटर पहनना जरूरी है। सामान्यतया पुलिस कर्मी शर्ट को हाफ तक फोल्ड कर लेते हैं लेकिन चार माह अंगोला शर्ट की आस्तीन को फोल्ड नहीं कर सकते।
1961 में नियम को हो चुके हैं 61 वर्ष
आजादी के बाद 1961 में बने पुलिस रेगुलेशन एक्ट का पालन आज भी पुलिस कर्मियों को करना पड़ रहा है। इस एक्ट को अब 61 वर्ष हो चुके है। इस एक्ट द्वारा 15 नवंबर से ठंड मान ली जाती है। अगले चार माह तक पुलिस अधिकारियों से लेकर पुलिस कर्मचारियों तक को गर्म तरह के अंगोला शर्ट पहनना जरूरी है। यदि एक्ट के तहत नियमों का पालन नहीं किया जाता हें तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सजा देने का प्रावधान है।
जनवरी-फरवरी में आती है दिक्कत
फिलहाल ठंड का असर कम हैं ऐसे में पुलिस कर्मियों को गर्म अंगोला शर्ट से कोई दिक्कत नहीं हैं लेकिन फरवरी-मार्च के बीच जब तापमान बढ़ता हैं उस दौरान तापमान बढऩे से पुलिस कर्मियों को शुष्क मौसम का सामना करना पड़ता है। चूंकी जब एक्ट बना था तब नवंबर से मार्च तक ठंड अधिक पड़ती थी लेकिन वर्तमान समय में दिसंबर के अंत व जनवरी में ही ठंड का वातावरण रहता है।