भोपाल ।     मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को समन भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। अगली सुनवाई मई माह में होगी। कांग्रेस नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि भारत सरकार के दबाव में ईडी ने बिना किसी कारण के उन्हें नोटिस जारी किया। इसके विरुद्ध उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है। सिंह ने याचिका में कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा और देश में चल रही तानाशाही पर अंकुश लगेगा। मप्र के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविन्द सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष ने दो महीने पहले ईडी की ओर से नोटिस मिलने के बाद उसमें कारण न बताने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। डॉ गोविन्द सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर चार हफ़्तों में जवाब मांगा है। ईडी ने डॉ. गोविंद सिंह को जनवरी 2023 में दिल्ली में बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा था। यह समन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जारी किया गया। इसमें डॉ. गोविंद सिंह को 27 जनवरी को सुबह 11 बजे ईडी मुख्यालय में पेश होने को कहा गया था। उस समय सिंह कहा था कि मुझे ईडी से समन भेजा गया है, उसमें 2019 का कोई मामला बताया गया है, लेकिन मामला क्या है ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैं ईडी से पूछना चाहता हूं वह अभी तक क्या कर रहा था?  नेता प्रतिपक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि अगले आठ महीने में चुनाव है, ईडी केवल भाजपा के इशारे पर नाच रहा है। इसी साल नवंबर के महीने में भाजपा और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मुकाबला करेंगे। भाजपा की नाव डूबने की कगार पर है, क्योंकि इनकी नाव में कई छेद हो चुके हैं।

ईडी मुख्यालय दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर दीपक कुमार चुनबुक की ओर से नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को 13 जनवरी 2023 को नोटिस भेजा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 (15 of 2003) के तहत नोटिस दिया है। इसके मुताबिक डॉ. गोविंद सिंह को 27 जनवरी को सुबह 11 बजे ED मुख्यालय में पेश होना था। उन्होंने ED दफ्तर में पेश होने के बजाए वकील के जरिए नोटिस भेजकर समन भेजने का कारण पूछा, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला।