खाचरोद मामला: HC का फैसला पलटा, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में खाचरोड शहर के 54 दुकानदारों को सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें खाचरोड की 54 दुकानों को गिराने का आदेश दिया गया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद खाचरोड के दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है।
2015 में HC ने दिया था दुकानें तोड़ने का आदेश
पूरा मामला खाचरोड़ शहर में दशहरा मैदान की बाउंड्री के पास का है. मैदान की बाउंड्री के पास बनी 54 दुकानों को तोड़ने को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में जनहित याचिका दी गई थी. याचिका पर इंदौर पीठ ने साल 2014 में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के बाद जिसके बाद हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल 2015 को राज्य सरकार को 54 दुकानें तोड़ने का आदेश दिया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 54 दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है।
‘नियमों के तहत ही दुकानदारों को दी गईं दुकानें’
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एवी अंजारिया की बेंच ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की थी. इस दौरान नगर पालिका परिषद की ओर से वकील इशित सहारिया ने दुकानदारों के समर्थन में दलील पेश की. इशित सहारिया ने दलील देते हुए कहा कि दुकानें नगर पालिका की जमीन पर ही बनी हैं और नियमों के मुताबिक ही दुकानदारों को दी गई हैं. ये अवैध नहीं है. इसके साथ ही इशित सहारिया ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने एक नक्शा भी पेश किया। वहीं नगर पालिका परिषद के वकील इशित सहारिया की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दुकानों को तोड़ने के फैसले को रद्द कर दिया।
आज होगी मोहन कैबिनेट मीटिंग, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हो सकता है फैसला
BJP प्रदेश अध्यक्ष ने किया ऐलान, 9 मई को नए CM की शपथ
सोशल मीडिया पर छाए रघु शर्मा, जानिए कौन हैं
प्लेऑफ की रेस में पिछड़ी Mumbai Indians, लगातार हार का असर बरकरार
विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा, छत्तीसगढ़ के छात्रों को मिल रही स्कॉलरशिप
आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य क्रांति, मोबाइल यूनिट से मरीजों को राहत
बोर्ड परीक्षार्थियों को झटका, ऑनलाइन फॉर्म में आ रही तकनीकी दिक्कत
बिहार में कैबिनेट विस्तार का बड़ा कार्यक्रम, पीएम मोदी और अमित शाह रहेंगे मौजूद
गांव-गांव पहुंचा ऑनलाइन सट्टा, IPL पर सट्टेबाजी करते चार आरोपी पकड़े गए