भोपाल !  राजधानी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए पत्नी की हत्या करने वाले युवक संजीव उर्फ सोनू अहिरवार को आजीवन कारावास और एक हज़ार 500 सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। शासन की ओर से लोक अभियोजक पी एन सिंह राजपूत ने पैरवी की।

यह है मामला

आरोपित की शादी मृतका कृष्णा के साथ वर्ष 2013 हुई थी। शादी के बाद कृष्णा के गर्भवती होने से उसकी देखरेख के लिए उसकी बहन उसके घर पर आ कर रुकी। इसी दौरान आरोपित के अवैध संबंध पत्नी की बहन के साथ बन गये और वह गर्भवती हो गई। जिसकी जानकारी पत्‍नी के मायके वालों को लगी तो उन्‍होंने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। इस पर आरोपित को सात-आठ महीने जेल में भी रहना पड़ा। जेल से छूटने के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर गांव आया, जहां उसकी पत्नी द्वारा बहन से अवैध संबंधों को लेकर रोज़ विवाद होने लगे। आरोपित सब्जी का ठेला लगाता था। वह पत्‍नी के चरित्र पर भी शक करने लगा। उसे शंका थी कि उसके घर से जाने के बाद पत्नी उसे बिना बताये घूमने चली जाती है और घर आकर किसी से दिन भर फोन पर बात करती है।

फरवरी 2021 को आरोपित अपनी पत्नी को घुमाने ले जाने के बहाने मोटर साइकिल से गांधी नगर स्‍थित खाली प्लाट पर ले गया, जहां बातचीत के दौरान उसने पत्नी के बाल पकड़कर उसके मुंह पर पत्थर मारा, जिससे वह बेहोश हो गई जिसके बाद उसने उसके सर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी।