भोपाल। साल 2021 में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और फिर उसे अपने साथ ले जाने के बहाने रेल्वे स्टेशन पर छोड़कर भाग जाने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे सश्रम आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 366ए भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला आर. एम. भगवती विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला एवं ज्योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई है। 
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी , ने मामले की जानकारी देते हुए बताया की 22 जून की देर शाम 7 बजे किशोरी परिजनो को बिना बताये घर से कहीं चली गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी उसकी कोई जानकारी न मिलने पर नाबालिग के परिजनो ने अगले दिन उसके गुम होने की रिर्पोट दर्ज कराई। बाद में किशोरी को हबीबगंज पुलिस ने दस्तयाब किया। पुलिस ने जब नाबालिग के बयान दर्ज किये तब उसने बताया कि उसके पिता की पान की दुकान है, आरोपी अनस मंसूरी दुकान पर अक्सर सामान लेने आता था। उसी दौरान उसकी दोस्ती आरोपी से हो गई थी। एक दिन वह आरोपी से मोबाईल पर बातचीत कर रही थी। यह देख उसके पिता ने उसे जमकर फटकार लगाते हुए आरोपी से दूर रहने की हिदायत दी। नाबालिग ने पिता द्वारा डांटने की बात आरोपी को बताई। इस पर युवक ने उससे कहा कि वह अपने सारे डाक्यूमेंट और कपडे लेकर 10 नंबर मार्केट पर आ जाए। आरोपी के कहने पर नाबालिग परिवार वालो को बिना बताये 10 नंबर मार्केट पहुंच गई। वहॉ मिला आरोपी उसे पीपुल्स  मॉल के पीछे अपने घर ले गया और रात भर अपने साथ रखकर बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। अगली सुबह आरोपी उसे शहर से बाहर ले जाने का कहकर हबीबगंज स्टेशन ले गया और वहॉ पर बैठाकर थोडी देर मे आने की बात कहकर वहां से चला गया और वापस नहीं आया। नाबालिग करीब 2 दिन तक आरोपी का वहीं इंतजार करती रही। इसी बीच किसी व्यक्ति ने उसे स्टेशन घुमते देख इसका कारण पूछा और किशोरी को लेकर हबीबगंज पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए जॉच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया था। अदालत द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को, दस्तावेजों, वैज्ञानिक साक्ष्य से सहमत होते हु आरोपी को सजा सुनाई है।