छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पेट्रोलियम कंपनी से अनुबंध किए बगैर एक फ्यूल स्टेशन खुल गया। फ्यूल स्टेशन में उत्तर प्रदेश से डीजल-पेट्रोल लाकर बकायदा बिक्री भी शुरू कर दी गई। फर्जीवाड़ा को अंजाम देने टंकी के संचालक ने जिला प्रशासन से बायो फ्यूल का एनओसी भी ले लिया। छह महीने तक यह फ्यूल स्टेशन अवैध रूप से चलता रहा और किसी का ध्यान भी नहीं गया। अब फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद फ्यूल स्टेशन को सील कर दिया गया है 

जिले के चलगली क्षेत्र में संचालित मां अंबे फ्यूल्स को खाद्य अधिकारी बीएस कामते, आईओसीएल के सेल्स ऑफिसर विक्रमादित्य पटेल एवं बीपीसीएल के सेल्स ऑफिसर संतोष माने की टीम ने सील किया है। यह पेट्रोल पंप इंदौर की एक कंपनी द्वारा बायो फ्यूल बेचने का हवाला देकर छह माह पहले खोला गया। पेट्रोल पंप में उत्तर प्रदेश से डीजल एवं पेट्रोल लाकर डंप कर बेचा जा रहा था। पेट्रोल पंप को आवश्यक विस्फोटक अधिनियम के तहत लाइसेंस भी जारी नहीं किया गया है। पेट्रोल पंप संचालन के लिए एएमएक्स बायोडीजल प्राइवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) के आवेदन 20 अगस्त 2021 के आधार पर कलेक्टर बलरामपुर रामानुजगंज की लाइसेंस शाखा से 28 दिसंबर 2021 को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया था। बायो फ्यूल बेचने के नाम पर खोले गए इस पंप में 4 नोजल लगाकर पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री की जा रही थी।