मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस जारी
नई दिल्ली। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया है। यह याचिका ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके मानहानि मामले को खारिज करने के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थी।
भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाया था कि आतिशी ने एक प्रेसवार्ता में भाजपा पर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को तोड़ने के लिए रिश्वत देने का प्रयास करने का बयान दिया था। इस मामले में न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है।
याचिका में दावा किया गया है कि विशेष न्यायाधीश ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर समन रद्द किया और मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया, जो कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण था। दिल्ली भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि विशेष न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता को अपने आरोपों को साबित करने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि इसमें कई कानूनी खामियां हैं।
गौरतलब है कि आतिशी ने 27 जनवरी 2024 और 2 अप्रैल 2024 को प्रेस वार्ता कर भाजपा पर आप विधायकों को 20 से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप लगाया था। इस पर 28 जनवरी को राउज एवेन्यू के विशेष न्यायाधीश ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका को खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री आतिशी से जवाब मांगा है और आगे की सुनवाई जल्द होगी।