पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों के निजी वाहनों से झंडे-प्रतीक हटा रहे अधिकारी
भारत निर्वाचन आयोग अधिकारियों से आदर्श आचार संहिता का कराए पालन
विधि सम्मत लगाए गए झंडे-प्रतीकों को हटाने पर रोक लगाए चुनाव आयोग

 

भोपाल ।   केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आदर्श आचर संहिता के अनुसार निजी वाहनों पर झंडे, बैनर एवं दीवार चित्र लगाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। अरेरा हिल्स स्थित चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि चुनाव में लगे सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूचना से जो जानकारी आई है कि मध्यप्रदेश के कई जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर आदर्श आचार संहिता का सही अनुपालन नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के घरों व वाहनों में लगाए गए झंडों को हटाने और सहमति से लोगों के घरों में किए गए दीवार चित्र को मिटाने का काम स्थानीय प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। 

ज्ञापन में कहा है कि लोगों के स्वामित्व वाले विभिन्न दो पहिया वाहनों पर स्वेच्छा से लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के झंडे और सक्रिय कार्यकर्ताओं के घरों में लगाए गए झंडे भी चुनाव अधिकारियों द्वारा हटवाए जा रहे हैं, जबकि आदर्श आचार संहिता के लिए मैनुअल दस्तावेज 21, संस्करण 1, पृष्ठ 103-104 पर स्पष्ट उल्लेख है कि स्थानीय विधि या न्यायालय के आदेशों के तहत प्रतिबंधों के अधीन राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता और समर्थक अपनी संपत्ति पर बैनर, झंडा, कटआउट लगा सकते हैं। बशर्ते कि वे अपनी स्वेच्छा से किसी भी दल या संगठन या व्यक्ति के दबाव के बिना करें। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग को सौंपे ज्ञापन में कहा कि वाहनों पर बैनर, स्टीकर व ध्वज लगाए जाने को लेकर भी निर्वाचन आयोग द्वारा नियमों के तहत अनुमति है, जबकि मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में अधिकारी इसकी अनदेखी कर रहे हैं।

इसी प्रकार कई जगह जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ निजी संपत्ति मालिक से प्राप्त शिकायत के बिना ही दीवार चित्रों को हटाने की कार्यवाही कर रहे हैं, जबकि  संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा-3 के तहत निजी संपत्ति मालिक अपनी  इच्छा से अपने घर की दीवार पर पोस्टर चिपका सकते हैं। 

प्रतिनिधि मंडल ने निष्पक्ष और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मुद्दों के समाधान की बात कही है। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री केके शर्मा, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री विनोद गोटिया, पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री राहुल कोठारी, चुनाव आयोग समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक श्री एसएस उप्पल, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री मनोज द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता श्री मिलन भार्गव शामिल थे।

पार्टी आदर्श आचार संहिता का पालन कर रही

ज्ञापन सौंपने के बाद केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदर्श आचार संहिता का पूरा पालन करती है। पिछले कुछ दिनों से यह ध्यान में आ रहा था कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पर जो कमल के निशान उन्होंने लगाए थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों व दो पहिया वाहनों पर जो झंडे लगाए थे, जानबूझकर उनको हटाने का कार्य किया गया। इस प्रकार का कार्य मॉडल कंडक्ट आफ कोर्ट के खिलाफ है। आज हमने चुनाव आयोग को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि मॉडल कोड आफ कंडक्ट के नियम 13 के अंतर्गत राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को इजाजत दी गई है, वाहनों पर पार्टी का झंडा लगा सकते हैं, अपनी निजी संपत्ति पर पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा सकते हैं। पिछले चुनाव में भी इस संबंध में चुनाव आयोग में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को झंडा, बैनर लगाने की अनुमति दी थी। मैंने वह पत्र भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा है। वर्ष 2016 में भारत निर्वाचन आयोग ने भी इस संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया था, उसकी भी कॉपी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी मेरी बात सहमति जताई है कि राजनीति दलों के कार्यकर्ताओं को झंडा, बैनर व पोस्टर लगाने की अनुमति है। श्री यादव ने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है मॉडल कोड आफ कंडक्ट में इस बात की परमिशन है। इस प्रकार का प्रयास जिन अधिकारियों ने किया है, उनसे स्पष्टीकरण भी लेंगे। श्री यादव ने कहा कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि मॉडल कोड आफ कंडक्ट का पार्टी पूरी तरीके से पालन कर रही है, लेकिन मॉडल कोड आफ कंडक्ट को लागू करने में जिस प्रकार के कुछ अवरोध उत्पन्न किए गए हैं, उसमें समुचित कार्यवाही का आश्वासन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया है।